विकलांगता भत्ता
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (केंद्र सरकार)
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वर्ष 200 9 -10 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को बिहार में पेश किया गया था। यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन की खरीद के लिए अयोग्य है इस योजना के तहत आवेदक को प्रति माह 400 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।
बिहार राज्य की अक्षमता पेंशन (बिहार सरकार)
विकलांगता पेंशन योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, केवल उन विकलांग व्यक्तियों को कवर करने के लिए जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीडीपीएस) के तहत कवर नहीं किया गया है।
पात्रता मापदंड
- आवेदक को शारीरिक रूप से अक्षम किया जाना चाहिए और विकलांगता के न्यूनतम 40% का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- इस योजना के लाभों का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- पेंशन का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है
- आवेदनकर्ता को राज्य के निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम 10 वर्षों के लिए राज्य में रहना चाहिए था।
लाभार्थी:
40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति
लाभ:
रूपये 400/-