सूचना का अधिकार
जानकारी के रूप में एक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति बिहार में किसी स्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपना आवेदन लिख सकता है जिसे संबंधित कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी को डाक/ई-मेल द्वारा भेजा जाता है। अब इस व्यवस्था को विस्तारित करते हुए आम आदमी को ऑनलाईन RTI आवेदन दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे :