सामाजिक सुरक्षा
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वृद्धावस्था पेंशन
यह योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं। वृद्ध व्यक्तियों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना को पहले राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में नामित किया गया था। इस योजना के विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं:
विकलांगता भत्ता
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (केंद्र सरकार) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वर्ष 200 9 -10 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को बिहार में पेश किया गया था। यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन की खरीद के लिए अयोग्य है इस योजना के तहत…
विधवा भत्ता
इंदिरा गांधी पत्नी पेंशन (केंद्र सरकार ) केंद्रीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे: विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए। लक्समी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बिहार सरकार) जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केवल 40-59 आयु वर्ग के विधवाओं को कवर करती है, कुछ राज्य…