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विधवा भत्ता

दिनांक : 01/01/2017 - 31/03/2019 | सेक्टर: सामाजिक सुरक्षा
Widow_Pension

इंदिरा गांधी पत्नी पेंशन (केंद्र सरकार )
केंद्रीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:

  1. विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी।
  2. आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।

लक्समी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बिहार सरकार)
जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना  केवल 40-59 आयु वर्ग के विधवाओं को कवर करती है, कुछ राज्य सरकारों ने राज्य की विधवा पेंशन योजनाओं को शुरू किया है। बिहार में लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवाओं को कवर करती है, जिनकी वार्षिक परिवार की आय 60,000 रुपये से कम है।

लाभार्थी:

बीपीएल विधवा

लाभ:

रुपये 400/-